सुल्तानपुर। आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में आरोपी लंभुआ के भाजपा विधायक सीताराम वर्मा व पांच समर्थकाें ने बुधवार काे एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में सरेंडर कर दिया। मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने विधायक समेत सभी छह आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।
वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में लंभुआ क्षेत्र के उड़नदस्ता प्रभारी विपुल कुमार उपाध्याय ने भाजपा विधायक सीताराम वर्मा व उनके कई अज्ञात समर्थकों के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि 23 फरवरी 2022 को विधायक सीताराम वर्मा ने खडुवान गांव में स्थित केशवपुर महात्मा गांधी मनरेगा खेलकूद मैदान में बिना अनुमति सभा करके आचार संहिता का उल्लंघन किया था।
विवेचना के बाद पुलिस ने विधायक सीताराम वर्मा के साथ ही खडुवान गांव के समर्थक शुभम वर्मा, अजय वर्मा, संतराम वर्मा, पवन वर्मा व रंजीत वर्मा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने पिछले दिनों विधायक समेत छह आरोपियों के खिलाफ समन जारी करने का आदेश दिया था। बुधवार को विधायक सीताराम वर्मा और उनके समर्थक शुभम वर्मा, अजय वर्मा, संतराम वर्मा, पवन वर्मा व रंजीत वर्मा ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विधायक समेत सभी छह आरोपियों की जमानत मंजूर कर रिहा करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 11 जुलाई की तिथि नियत की गई है।
विधायक समेत छह पर आरोप तय
कोर्ट ने विधायक सीताराम वर्मा समेत सभी छह आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बताया कि कोर्ट ने वादी मुकदमा विपुल कुमार उपाध्याय को गवाही के लिए तलब किया है।