सुल्तानपुर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के राशन की कालाबाजारी करने के मामले में आरोपी कोेटेदार ने हाईकोर्ट के निर्देश पर बुधवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने कोटेदार को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। आरोपी की नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 21 अगस्त की तिथि नियत करते हुए जिला जज ने मामला एडीजे द्वितीय की अदालत में ट्रांसफर कर दिया है।
बंधुआकला थाना क्षेत्र के मुडुई नेवादा गांव के कोटेदार शाहबाज अहमद के खिलाफ 16 जनवरी 2022 को कुड़वार ब्लॉक के आपूर्ति निरीक्षक नन्हें सिंह ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राशन की कालाबाजारी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था।
आरोप है कि कोटेदार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कार्डधारकों को बंटने के लिए आए 123.96 क्विंटल गेहूं, 60.06 क्विंटल चावल, 343 लीटर खाद्य तेल, चार किलोग्राम चना व चार किलोग्राम नमक की कालाबाजारी कर ली थी।