सुल्तानपुर। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने बृहस्पतिवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाने के लिए शुक्रवार की तिथि नियत की है।
बंधुआकलां थाना क्षेत्र की किशोरी का 10 जून 2021 को गांव के ही अमर बहादुर ने अपहरण कर लिया था। आरोप है कि आरोपी ने किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विवेक सिंह ने छह गवाहों को कोर्ट में पेश किया। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। शुक्रवार को आरोपी को सजा सुनाई जाएगी।