मुसाफिरखाना (अमेठी)। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉ. कुमार विश्वास के समर्थन में चुनावी सभा के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट से जारी समन को पुलिस तामील नहीं करा सकी है। सोमवार को कोतवाल ने मुसाफिरखाना के मुंसिफ कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश होकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन तामील कराने के लिए मौका देने की मांग की। कोर्ट ने कोतवाल को मौका देते हुए अगली सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तिथि नियत कर दी है।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को चुनौती देने के लिए आम आदमी पार्टी ने बीते लोकसभा चुनाव में डॉ. कुमार विश्वास को मैदान में उतारा था। आम आदमी पार्टी के संयोजक व मौजूदा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनके प्रचार में अमेठी आए थे। कुमार विश्वास के समर्थन में अरविंद केजरीवाल ने दो मई 2014 को औरंगाबाद में एक चुनावी सभा की थी। सभा में अपने भाषण में उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
इस मामले में सेक्टर मजिस्ट्रेट प्रेमचंद ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुसाफिरखाना कोतवाली में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया था। इसी मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्गेश पांडेय ने बीते तीन जून को अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया था।
यह थी केजरीवाल की टिप्पणी
मुसाफिरखाना क्षेत्र के औरंगाबाद में आयोजित सभा में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि भाजपा और कांग्रेस को वोट देना देश के साथ गद्दारी होगी। उनकी इस टिपप्णी पर इन दलों से जुड़े लोगों ने एतराज जताया था। चुनाव के सेक्टर मजिस्ट्रेट प्रेमचंद ने इसी मामले में मुसाफिरखाना कोतवाली में उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था।