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Sultanpur News: बमबाजी केस में किशोर की गिरफ्तारी पर रोक

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सुल्तानपुर। ग्राम प्रधान के घर पर हुई बमबाजी के आरोप से जुड़े मामले में पूर्व प्रधान के अवयस्क पुत्र की तरफ से बुधवार को जिला जज सुनील कुमार की अदालत में पेश अग्रिम जमानत अर्जी पर बहस चली। बचाव पक्ष की तरफ से अंतरिम राहत देने की मांग की गई। अदालत ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए नियमित अग्रिम जमानत अर्जी का निस्तारण नहीं हो जाने तक किशोर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
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कोतवाली देहात थाने के एक गांव के वर्तमान ग्राम प्रधान ने गत 10 फरवरी की रात की घटना बताते हुए लोहरामऊ स्थित अपने घर पर बम से हमला करने समेत अन्य आरोप में स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में उन्होंने एक पूर्व प्रधान के पुत्र व अन्य को नामजद किया है।

कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज कराया है। पुलिस दो किशोरों को गिरफ्तार कर बोर्ड के समक्ष पेश कर चुकी है। उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में संप्रेक्षण गृह भेजा जा चुका है। पूर्व प्रधान ने नामजद हुए अपने अवयस्क पुत्र का कई दिन पूर्व से हाथ टूटे होने व अन्य कारण दर्शाते हुए उसे बेकसूर बताया। किशोर न्याय बोर्ड के चेयरमैन अविनाश चंद्र गौतम ने पुलिस को स्पष्ट रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। वहीं, पूर्व प्रधान के अवयस्क पुत्र की तरफ से पेश की गई अग्रिम जमानत अर्जी पर जिला जज ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर बड़ी राहत दे दी है।
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