सुल्तानपुर। धोखाधड़ी कर गाजियाबाद में जमीन दिलाने के नाम पर 77 लाख रुपये की ठगी करने के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी संतराम शुक्ल की न्यायिक हिरासत बुधवार को सीजेएम नवनीत सिंह ने तीन मार्च तक बढ़ाने का आदेश दिया है।
कोतवाली नगर के नवीपुर मोहल्ले के निवासी अधिवक्ता अब्बास अहमद खान ने बल्दीराय थाने के बघौना पूरे कन्हई शुक्ल निवासी आरोपी संतराम शुक्ल के खिलाफ कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने बीते 23 जनवरी को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। (संवाद)