सुल्तानपुर। पुलिस पर जानलेवा हमला करने सहित अन्य आरोप से जुड़े मामले में आरोपी शकील ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में आत्मसमर्पण करते हुए जमानत अर्जी पेश की। मजिस्ट्रेट कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद आरोपी की तरफ से जिला जज कोर्ट में जमानत अर्जी पेश की गई।
रविवार को सामने आए आदेश के अनुसार जिला जज ने आरोपी की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए नियमित जमानत पर सुनवाई के लिए 13 जुलाई की तारीख तय की है। अदालत ने अभियोजन प्रपत्र तलब करते हुए जमानत अर्जी को सुनवाई के लिए मामला एडीजे तृतीय की अदालत में ट्रांसफर कर दिया है।
मोतिगरपुर थाने के बेलहरी चौकी के प्रभारी शिव बहादुर सिंह ने गत दो अप्रैल को एक दिन पहले की घटना बताते हुए स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप के मुताबिक बेलहरी गांव निवासी एक पक्ष के रामकेवल यादव व अन्य एवं दूसरे पक्ष के मोईद अहमद व अन्य घातक हथियारों से लैस होकर एक-दूसरे पक्ष पर हमलावर हो गए। आरोप के मुताबिक घटना की सूचना पाकर पुलिस मामला शांत कराने पहुंची तो आरोपी उनपर भी हमलावर हो गए। इस मामले में 17 नामजद व करीब 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। मामले में मोतिगरपुर थाने के बेलहरी गांव निवासी आरोपी शकील ने अदालत में आत्मसमर्पण किया और जमानत अर्जी पेश की थी।