पयागीपुर में ई रिक्शा चालकों को नाम व नंबर अंकित करने को निर्देशित करते पीटीओ।
सुल्तानपुर। ई रिक्शा, आटो, टेंपो व टैक्सी परमिट पर चलने वाले वाहनों पर चालक का नाम व मोबाइल नंबर अंकित करवाना अनिवार्य होगा। साथ ही आधार व ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर भी अंकित करना होगा। इसके लिए 31 जुलाई की समय सीमा तय की गई है। शुक्रवार को परिवहन विभाग ने अंकन को लेकर अभियान चलाया। चालकों को जागरूक किया गया और चालान करने की चेतावनी दी गई।
महिलाओं के साथ टैक्सी में हो रही घटनाओं और आपराधिक वारदातों पर लगाम लगाने के लिए परिवहन आयुक्त ने एक आदेश जारी किया है। शुक्रवार को परिवहन विभाग के अधिकारी सड़क पर उतरे और समय सीमा बीतने के पहले चालकों को जागरूक करना शुरू किया। यातायात निरीक्षक राम निरंजन व यात्री कर अधिकारी (पीटीओ) शैलेंद्र तिवारी ने पयागीपुर, बस अड्डा, अमहट सहित शहर में संचालित टैक्सी स्टैंडों पर अभियान चलाकर चालकों को नाम व नंबर अंकित करने के निर्देश दिए।
बताया कि टैक्सी परमिट के वाहनों पर यह नंबर हिंदी में अंकित किया जाएगा। वाहनों पर नंबर और नाम लिखे होने से इस पर सवार यात्री इन नंबरों की फोटो खींचकर परिजनों को इसकी सूचना दे सकेंगे। कभी भी घटना होने पर टैक्सी की पहचान करना आसान हो जाएगा।