सुल्तानपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष राम लखन सिंह चंद्रौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी ने बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए परिवादी के पक्ष में 2,81,032 रुपये चिकित्सीय क्षतिपूर्ति धनराशि अदा करने का आदेश दिया है। फोरम ने मानसिक कष्ट व वाद व्यय के लिए पांच हजार रुपये भी अदा करने का आदेश दिया है।
मोतिगरपुर थाने के सुल्तानपुर कला निवासी परिवादी गीता देवी के आरोप के मुताबिक, उन्होंने 26 दिसंबर 2017 को रॉयल सुंदरम बीमा कंपनी से स्वास्थ्य बीमा कराया था। परिवादी जब बीमार हो गई, तो उसके इलाज में जो खर्चा लगा उसकी भरपाई बीमा कंपनी ने सारे कागजात उपलब्ध कराने के बाद भी नहीं की।
उपभोक्ता फोरम ने मामले में बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए दो माह में क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश दिया।