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अपूर्ण कार्यों को सात दिन में पूरा कराने का निर्देश

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गौरीगंज। आयुक्त ग्राम्य विकास के निर्देश पर पीडी ने सभी बीडीओ को पत्र जारी कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। पीडी ने सभी को वर्ष 2018-19 के स्वीकृत अपूर्ण कार्यों, गोवंश आश्रय स्थल का संचालन, समूहों का गठन कर उन्हें मनरेगा से लिंक करने सहित कई प्रस्तावित कार्यों को सात दिन में पूरा कराने का निर्देश दिया है।
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आदेश का पालन नहीं होने पर संबंधित बीडीओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की चेतावनी दी गई है।
पिछले पांच जुलाई को आयुक्त ग्राम्य विकास ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शासन से संचालित योजनाओं तथा जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की।
समीक्षा के दौरान प्रगति खराब मिलने पर आयुक्त ने नाराजगी जाहिर करते हुए अपूर्ण कार्यों को अविलंब पूरा कराने का निर्देश दिया। आयुक्त के निर्देश पर पीडी आशुतोष दुबे ने जिले के सभी बीडीओ को पत्र जारी कर कई आवश्यक दिया निर्देश दिया है।
पीडी ने प्रस्तावित गोवंश आश्रय केंद्रों को सात दिन में पूरा कराकर संचालित कराने, वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रत्येक दिवस के लक्ष्य के सापेक्ष काम को उसी दिन पूरा कराने का निर्देश दिया है।
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कहा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक कार्य चलता रहे। कृषि तथा व्यक्तिगत लाभार्थीपरक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराने, वित्तीय वर्ष 2018-19 के समस्त अपूर्ण कार्यों को सात दिन में पूरा कराने, पौधरोपण के लिए शत-प्रतिशत गड्ढों को खोदकर पौध लाने के लिए नर्सरी का चयन दो दिन में करने का आदेश दिया है।
पीएम व सीएम आवास योजना के लाभार्थियों को 90 दिन का श्रमांश दिलाने, आवास निर्माण के लिए तीन किश्त जारी करते हुए पूर्ण आवासों की जियो टैगिंग सात दिन में करने, 2019-20 में स्वीकृत आवास लाभार्थियों को दो दिन में प्रथम किस्त जारी करने का निर्देश दिया है। समीक्षा के दौरान लापरवाही उजागर होने पर संबंधित बीडीओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
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