सुल्तानपुर। विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने एवं धमकाने समेत अन्य आरोपों से जुड़े मामले में अपर जिला जज अनुबाला शर्मा की अदालत ने बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी पति मो. कादिर को दो वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। तीन लोगों को बरी कर दिया है।
कुड़वार के एक गांव की महिला ने 17 मार्च 2013 की रात की घटना का जिक्र करते हुए महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप के मुताबिक पुत्री का विवाह भुआपुर अमहट निवासी मो. कादिर से हुआ था। विवाह के बाद से आरोपी ससुरालीजन उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। आरोप लगाया कि दहेज की लालच में ससुरालीजन ने उनकी पुत्री की हत्या कर दी थी। पुलिस ने एक मई 2014 को आरोपी मो. कादिर के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण अपर सिविल जज अनुबाला शर्मा की अदालत में चल रहा था। कोर्ट ने कार्यवाही पूरी कर अपना फैसला सुनाया है। सजा काटने के लिए दोषी को जेल भेजने का आदेश कोर्ट ने दिया है। उधर, तीन अन्य आरोपी मो. नदीम, सहर बानो व अख्तरी बानो को कोर्ट ने बरी किया है।