सुल्तानपुर। दहेज हत्या के मामले में बुधवार को जिला जज जयप्रकाश पांडेय ने आरोपी पति, सास व ससुर को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दोषी आरोपियों को सजा सुनाने के लिए 24 अप्रैल की तिथि नियत की है। मामला धम्मौर थाने के कचनावां गांव का है।
डीजीसी क्रिमिनल रामअचल मिश्र के मुताबिक कचनावां गांव के पवन कुमार की शादी वर्ष 2005 में पीपरपुर थाने के पूरे जद्दू गांव निवासी जनार्दन की भतीजी ममता के साथ हुई थी। दहेज में बाइक, टीवी व फ्रिज की मांग को लेकर ससुरालीजन ममता को मारते-पीटते थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुरालीजनों ने 15 फरवरी 2009 को केरोसिन छिड़ककर ममता को जिंदा जला दिया था। इससे उसकी मौत हो गई थी।
पुलिस ने मृतका के अजिया ससुर दशरथ तिवारी, ससुर अशोक कुमार, पति पवन कुमार, सास संतोष कुमारी उर्फ गुड्डी और दो ननदों के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने ससुर अशोक कुमार, पति पवन कुमार व सास संतोष कुमारी उर्फ गुड्डी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
बुधवार को जिला जज जयप्रकाश पांडेय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद ससुर अशोक कुमार, पति पवन कुमार व सास संतोष कुमारी उर्फ गुड्डी को दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। जिला जज ने दोषी आरोपियों को सजा सुनाने के लिए 24 अप्रैल की तिथि नियत की है।