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Sultanpur News: दहेज हत्या के दोषी पति को सात साल का कारावास

Fri, 26 Jun 2026 12:05 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
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सुल्तानपुर। दहेज हत्या के पांच साल पुराने मामले में एफटीसी प्रथम की कोर्ट ने बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुनाया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज विजय कुमार गुप्ता ने मामले में आरोपी जेठानी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है, जबकि पति अशोक यादव को दहेज हत्या सहित अन्य अपराधों का दोषी माना है। अदालत ने दोषी पति को सात साल के कारावास व नौ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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धनपतगंज थाने के सेवरा गांव निवासी आरोपी अशोक यादव के साथ राम अचल यादव ने नौ मई 2017 को अपनी पुत्री ललिता यादव की शादी की थी। आरोप के मुताबिक ससुरालीजन दहेज की मांग के लिए उनकी पुत्री को प्रताड़ित करते रहे। 19 अगस्त 2021 को पति अशोक यादव व जेठानी रामलली ने मिलकर पुत्री की हत्या कर दी। आरोपियों ने उनकी पुत्री का शव नहर में फेंक दिया था। एक सप्ताह बाद शव मिला तो हकीकत सामने आई। पति व जेठानी के खिलाफ दहेज हत्या सहित अन्य आरोपों में धनपतगंज थाने में 26 अगस्त 2021 को प्राथमिकी दर्ज हुई।
पुलिस ने अपनी तफ्तीश पूरी कर पति व जेठानी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया। यह मामला संयुक्त निदेशक अभियोजन यशवंत सिंह के निर्देशन में कड़ी पैरवी के लिए चिह्नित किया गया था। अदालत ने आरोपी जेठानी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है, जबकि आरोपी पति को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है।
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