सुल्तानपुर। निकाय चुनाव के दौरान कोतवाली परिसर में घुसकर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन सहित अन्य आरोपों से जुड़े मामले में विधायक राकेश प्रताप सिंह के खिलाफ सोमवार को निरीक्षक जिलेदार यादव का बयान दर्ज नहीं हो सका। विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 26 अगस्त की तारीख तय किया है। अमेठी जिले के गौरीगंज थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी अखंडदेव मिश्र ने 10 मई 2023 की घटना बताते हुए नगर पालिका परिषद के चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए स्थानीय कोतवाली में विधायक राकेश प्रताप सिंह सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में परिवाद के रूप में लंबित चल रहा है।