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Sultanpur News: राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में टली बहस

Wed, 05 Aug 2026 11:59 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
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सुल्तानपुर। गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मानहानि के मामले में बुधवार को निगरानी कोर्ट से ट्रायल कोर्ट पर मूल पत्रावली वापस नहीं आ सकी। वहीं, परिवादी भाजपा नेता की तरफ से सेशन कोर्ट से निगरानी खारिज होने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका पेश करने के लिए भी समय मांगा गया। स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने मामले में बहस के लिए 17 अगस्त की तारीख तय की है।
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कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्र ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के जरिये गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी से नाराज होकर मानहानि का परिवाद दायर किया है। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। साक्ष्य की कार्यवाही खत्म होने के बाद अदालत ने सांसद राहुल गांधी को व्यक्तिगत बंधपत्र व जमानतनामा पेश करने एवं फाइनल बहस के लिए कार्यवाही नियत की थी। इसी बीच 12 मार्च को परिवादी विजय मिश्र की तरफ से राहुल गांधी के आवाज की जांच व मिलान विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कराने के लिए अर्जी दी गई थी।
अदालत ने परिवादी की अर्जी को गत दो मई को खारिज करते हुए पूर्व में जारी कार्यवाही के अनुसार बहस का आदेश जारी किया था। इस पर परिवादी भाजपा नेता की तरफ से मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को सेशन कोर्ट में चुनौती दी गई थी। फिलहाल उनकी निगरानी याचिका भी खारिज कर दी गई। सेशन कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका पेश करने का दावा किया गया है।
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