सुल्तानपुर। फर्जी जाति प्रमाणपत्र व अन्य कूटरचित दस्तावेज लगाकर होमगार्ड की नौकरी हथियाने वाले आरोपी के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह की अदालत ने नगर कोतवाल को मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच करने का आदेश दिया है। कोतवाली नगर के नई कॉलोनी पुलिस लाइन के रहने वाले पंकज कुमार ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अर्जी दी। आरोप के मुताबिक कूरेभार थाने के राघवपुर-ईरूल के रहने वाले आरोपी अच्छेलाल ने अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने के बावजूद अनुसूचित जनजाति का फर्जी जाति प्रमाणपत्र व अन्य दस्तावेज विभाग में देकर होमगार्ड पद पर नौकरी हासिल कर ली। वादी ने जब इस फर्जीवाड़े की शिकायत विभाग में की तो मामले की जांच कराई गई और आरोप की पुष्टि होने पर उसे 16 अक्तूबर 2023 को होमगार्ड पद से निष्कासित कर दिया गया। मामले में मुकदमा दर्ज कराने के लिए भी तत्कालीन होमगार्ड कमांडेंट राधेरमण सिंह यादव को निर्देशित किया गया था। हालांकि, उन्होंने मुकदमा नहीं दर्ज कराया। प्रकरण के संबंध में जिला कमांडेंट होमगार्ड से भी शिकायत हुई, फिर भी वही हाल रहा। नतीजतन वादी पंकज कुमार को अदालत की शरण लेनी पड़ी।