सुल्तानपुर। आपराधिक गैंग चलाने के केस में आरोपी भानुप्रताप यादव व किसेंदर राजभर की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर गैंगस्टर कोर्ट में गत बुधवार को बहस हुई। स्पेशल जज राकेश यादव की अदालत ने मामले में दोनों गैंगस्टर आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
अखंडनगर थाने के थाना प्रभारी संत कुमार सिंह ने गत 19 नवंबर को आपराधिक गैंग चलाने वाले आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने इस मामले में स्थानीय थाने के अहिरी फिरोजपुर निवासी आरोपी भानुप्रताप यादव उर्फ गोरेलाल, मरुई किशुनदासपुर के किसेंदर राजभर, विजय बहादुर राजभर, प्रिंस राजभर व जौनपुर जिले के अरसिया डिहिवा-सरपतहा निवासी शिवम मिश्रा के खिलाफ गैंगस्टर की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
पुलिस के मुताबिक, इन पांचों आरोपियों का आपराधिक गिरोह है। दोनों आरोपियों की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी स्पेशल जज राकेश यादव की अदालत ने खारिज कर दी है। संवाद