सुल्तानपुर। घर में घुसकर महिला के साथ गैंगरेप करने और उसका वीडियो वायरल करने की धमकी देने के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी को कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाई। शुक्रवार को जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने सुनवाई के बाद अपराध गंभीर मानते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मामला धम्मौर थाने से जुड़ा है।
अभियोजन पक्ष के डीजीसी क्रिमिनल राम अचल मिश्र के मुताबिक धम्मौर थाने के एक गांव की महिला के साथ 10 मार्च 2023 को घर में घुसकर गांव के ही आरोपियों सचिन राय व रिंकू राय ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। आरोपियोें ने दुष्कर्म का वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी थी।
आरोप है कि वीडियो के सहारे आगे भी आरोपी महिला का यौन शोषण करते रहे और किसी से बताने पर वायरल करने के लिए धमका रहे थे। यह भी आरोप है कि 28 अप्रैल 2023 को भी आरोपियों सचिन राय, रिंकू राय व राजेश कोरी ने महिला के साथ गैंगरेप किया था। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर नौ जुलाई 2023 को केस दर्ज किया था। जेल में निरुद्ध आराेपी सचिन राय की जमानत अर्जी शुक्रवार को जिला जज ने खारिज कर दी।