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Sultanpur News: छेड़छाड़ के तीन दोषियों को चार वर्ष की सजा

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सुल्तानपुर। किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश अभय श्रीवास्तव ने बृहस्पतिवार को तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए चार वर्ष की कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने से 10 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है। चार आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिए गए हैं।
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शासकीय अधिवक्ता अभिषेक तिवारी के मुताबिक अमेठी जिले के पीपरपुर थाने के एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी 20 अप्रैल 2018 को मां के साथ खेत गई थी। गांव के ही आरोपियों गोविंद, रमेश व दिलीप ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ की थी। केस दर्ज कराने के लिए थाने जाने पर रास्ते में आरोपियों ने परिवार के अन्य लोगों के साथ पीड़ित परिवार को धमकाया था।
दूसरे दिन पुलिस ने किशाेरी की मां की तहरीर पर केस दर्ज किया था। केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से चार गवाह कोर्ट में पेश किए गए। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने आरोपी गोविंद, रमेश व दिलीप को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपियों रवि, संदीप, संजय व सुरेश को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
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अशफाक हत्याकांड में टली सुनवाई
सुल्तानपुर। अशफाक हत्याकांड के मामले में बृहस्पतिवार को वकीलों के कार्य बहिष्कार के कारण कोर्ट में सुनवाई टल गई। डीजीसी क्रिमिनल रामअचल मिश्र ने बताया कि जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 14 अगस्त की तिथि नियत की है।
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