सुल्तानपुर। आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में पूर्व मंत्री ओपी सिंह व उनके पांच समर्थकों ने बृहस्पतिवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने उनकी जमानत मंजूर कर रिहा करने का आदेश दिया है। मामला मोतिगरपुर थाने से जुड़ा है।
अधिवक्ता संतोष पांडेय के मुताबिक 16 जनवरी 2022 को पूर्व मंत्री व सदर विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी ओपी सिंह और 25 समर्थकों के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने का मुकदमा मोतिगरपुर थाने के दरोगा सुशील कुमार ने दर्ज कराया था। पुलिस का आरोप है कि पूर्व मंत्री ने ढेमा बाजार में बिना अनुमति सभा करके आचार संहिता का उल्लंघन किया था। इसी मामले में बृहस्पतिवार को पूर्व मंत्री ओपी सिंह और उनके समर्थक सूरज उपाध्याय, राहुल, वीरेंद्र उपाध्याय, केशवानंद व ओम प्रकाश उपाध्याय ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने सभी की जमानत मंजूर कर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। (संवाद)