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युवक की हत्या में पिता-पुत्र समेत चार दोषी करार

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सुल्तानपुर। युवक की हत्या के मामले में बुधवार को जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने पिता-पुत्र समेत चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। जिला जज 15 अक्तूबर को दोषी अभियुक्तों को सजा सुनाएंगे। मामले में एक किशोर आरोपी के मुकदमे की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है। मामला कोतवाली देहात थाने के कटका रामपुर हनुमानगंज से जुड़ा है।
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गांव निवासी इंद्रजीत सिंह का पुत्र अमित सिंह 13 जनवरी 2001 की रात करीब आठ बजे घर से अपने नलकूप की रखवाली करने गया था। दूसरे दिन सुबह अमित के घर नहीं आने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। खोजबीन के दौरान लोगों ने बताया कि एक व्यक्ति की लाश पखरौली रोड के किनारे रामपुर हनुमानगंज में पड़ी है। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने लाश की शिनाख्त अमित सिंह के रूप में की थी। अमित की धारदार हथियार से हत्या कर सबूत मिटाने के लिए लाश फेंक दी गई थी। पुलिस ने मृतक के पिता इंद्रजीत सिंह की तहरीर पर अज्ञात में हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।
विवेचना के दौरान पुलिस ने मामले में लंभुआ कोतवाली क्षेत्र के भदैंया गांव निवासी सियाराम गुप्ता, उसकी पत्नी अन्नपूर्णा, पुत्र सुजीत कुमार और सुजीत की पत्नी रेखा को अभियुक्त बनाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे वादी मुकदमा के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने बताया कि मुकदमे के दौरान आठ गवाह कोर्ट में पेश किए गए।
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बुधवार को जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त सियाराम गुप्ता, उसकी पत्नी अन्नपूर्णा, पुत्र सुजीत कुमार और सुजीत की पत्नी रेखा को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। दोषी अभियुक्तों को कोर्ट 15 अक्तूबर को सजा सुनाएगी। मामले में एक किशोर आरोपी के मुकदमे की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है।
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