सुल्तानपुर। धोखाधड़ी के मामले में जेल में निरुद्ध तीन आरोपियों की नियमित जमानत अर्जी व एक आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने बुधवार को खारिज कर दी। जमानत अर्जी खारिज होने से आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
जेल में निरुद्ध कोतवाली नगर के दरियापुर मोहल्ले के निवासी आलोक मित्र जायसवाल, उसकी पत्नी प्रमिला जायसवाल व पिता घनश्याम जायसवाल की नियमित जमानत अर्जी और छत्तीसगढ़ प्रांत के देवेंद्र नगर थाने के सेक्टर-एक देवेंद्र नगर निवासी अच्छेलाल जायसवाल की अग्रिम जमानत अर्जी पर जिला जज की कोर्ट में सुनवाई हुई।
आरोपियों की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए डीजीसी क्रिमिनल राम अचल मिश्र व अधिवक्ता रविवंश सिंह पंकज ने कहा कि वादी मुकदमा राम प्रसाद जायसवाल की मां कुतराजी की मृत्यु 19 दिसंबर 1998 को हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद आरोपियों ने धोखाधड़ी करके 29 अगस्त 1997 को गैर पंजीकृत कूटरचित वसीयत तैयार करा ली थी।
फर्जी वसीयत के जरिये आरोपी जमीन को हथियाना चाहते हैं। वहीं, बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताते हुए जमानत देने की मांग की। जिला जज ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद चारों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।