सुल्तानपुर। इसौली के पूर्व विधायक की बहन हर्ष फायरिंग के एक पुराने मामले में बुधवार को कोर्ट में पेशी पर हाजिर नहीं हुई। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने उनकी तरफ से पेश हाजिरी माफी की अर्जी को मंजूर करते हुए मामले की सुनवाई के लिए दो सितंबर की तारीख तय की है।
अभियोजक पक्ष के अधिवक्ता वैभव पांडेय ने बताया कि 14 जून 2021 को पुलिस ने धनपतगंज थाने में इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू की बहन अर्चना सिंह के खिलाफ हर्ष फायरिंग का मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना में पुलिस ने मामले में पूर्व विधायक को भी आरोपी बनाया था। बीती नौ जून को कोर्ट ने पूर्व विधायक व उनकी बहन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया था।
इसके बाद पिछले दिनों 18 अगस्त को पूर्व विधायक ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। अदालत ने पूर्व विधायक की बहन अर्चना सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश देते हुए सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तिथि नियत की थी। बुधवार को पेशी पर पूर्व विधायक की बहन अर्चना सिंह कोर्ट में हाजिर नहीं हुई।