सुल्तानपुर। व्यापारी की दीवार व गेट गिराने के मामले में एमपी-एमएलए की विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट से डेढ़-डेढ़ वर्ष की कैद की सजा के खिलाफ मंगलवार को इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू व उनके दो समर्थकों ने जिला जज की कोर्ट में अपील दायर की। जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने पूर्व विधायक व दो अन्य को जुर्माने की आधी रकम जमा करने का आदेश देते हुए मामला एमपी-एमएलए कोर्ट की विशेष एडीजे एकता वर्मा की कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। पूर्व विधायक व उनके समर्थकों ने जुर्माने की आधी रकम जमा कर दी है।
धनपतगंज थाने के मायंग गांव के व्यापारी बनारसी लाल कसौंधन ने 25 फरवरी 2021 को पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू व अन्य पर केस दर्ज कराया था। बनारसी का आरोप है कि पूर्व विधायक व अन्य ने जेसीबी से उनकी दीवार व गेट गिरा दी थी और मारपीट कर चोटें पहुंचाई थीं। छह जून को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट याेगेश कुमार यादव ने पूर्व विधायक और उनके समर्थक अंशू उर्फ सूर्य प्रकाश सिंह व रुकसार अहमद को दोषी मानते हुए प्रत्येक को डेढ़-डेढ़ वर्ष की कैद व 7700 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस फैसले को मंगलवार को जिला जज की कोर्ट में अपील दाखिल कर पूर्व विधायक व उनके दो समर्थकों के अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह मदन ने चुनौती दी है।