सुल्तानपुर। स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म व अन्य आरोपों से जुड़े मामले में आरोपियों को क्लीनचिट देने संबंधी लंभुआ पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को निरस्त कर दी है।
अदालत ने थाना प्रभारी लंभुआ को मामले की अग्रिम विवेचना कराने व परिणाम से न्यायालय को अवगत कराने का आदेश दिया है। अदालत ने एसपी को भी आदेश की प्रति भेजने का आदेश दिया है।
लंभुआ थाने के एक गांव की रहने वाली किशोरी ने गत 24 जुलाई की घटना बताते हुए एक गांव निवासी आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ व दुष्कर्म की कोशिश करने सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था।
विवेचक ने धारा बढ़ोतरी करते हुए जांच शुरू किया, लेकिन बाद में साक्ष्य न मिलने की बात कहते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दी। पीड़िता ने प्रोटेस्ट अर्जी देकर अदालत में चुनौती दी थी।