सुल्तानपुर। व्यवसायी विशाल सेठ की हत्या के आरोप से जुड़े पांच साल पुराने मामले में पुलिस की फाइनल रिपोर्ट के खिलाफ वादी की तरफ से पेश की गई प्रोटेस्ट अर्जी पर शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट का आदेश सामने आया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह की अदालत ने मामले में पुलिस की फाइनल रिपोर्ट निरस्त कर नगर कोतवाल को अग्रिम जांच का आदेश दिया है। अदालत ने सुनवाई के लिए चार मार्च की तारीख तय की है।
कोतवाली नगर के मेजरगंज ठठेरी बाजार निवासी विशाल सेठ की 15 अगस्त 2020 को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उनकी बहन कीर्ति मेहरोत्रा ने भाई की पत्नी रिंकी सेठ, उनके पुत्र आदित्य सेठ व अक्षय सेठ के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें हत्या का आरोपी बनाया था। आरोपियों के खिलाफ पुलिस में सुनवाई नहीं होने पर वादी ने कोर्ट की शरण ली थी।
सीजेएम कोर्ट ने आरोपी पत्नी व दोनों पुत्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कोतवाली पुलिस को आदेशित किया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें आरोपियों को क्लीन चिट दी गई थी। वादी ने फाइनल रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए विवेचना में खामियां बताकर कोर्ट में प्रोटेस्ट अर्जी पेश की थी। अदालत ने प्रोस्टेट अर्जी सुनकर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था। संवाद