सुल्तानपुर। अधिवक्ता आजाद अहमद हत्याकांड से जुड़े मामले में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए आरोपी सिराज अहमद की कुर्क की गई संपत्ति रिलीज करने की अर्जी पर सुनवाई हुई। सिराज की कुर्क संपत्ति रिलीज करने की अर्जी पूर्व में खारिज होने की बात सामने आई। एफटीसी द्वितीय विजय कुमार गुप्ता की अदालत ने साक्षी चिकित्सक को 10 मार्च के लिए तलब किया है।
कोतवाली देहात के भुलकी चौराहे के पास छह अगस्त 2023 को अधिवक्ता आजाद अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक अधिवक्ता के पिता मो. सलीम ने आरोपी इकरामुद्दीन सहित अन्य के खिलाफ स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मुख्य आरोपी इनामी सिराज अहमद पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है। उसकी संपत्ति प्रशासन ने कुर्क किया था। उसी संपत्ति को रिलीज करने के लिए उनके पिता मंसूर अहमद व अन्य परिजनों की तरफ से अर्जी पेश की गई है। उस पर सुनवाई लंबित चल रही है।
अदालत ने रिलीज अर्जी पर सुनवाई के लिए नौ मार्च की तिथि पर पूर्व में निस्तारित हुई मूल पत्रावली तलब किया है। हत्याकांड के गवाह डॉक्टर वैभव जायसवाल हाजिर नहीं हुए। इसकी वजह से जिरह की कार्यवाही बाधित रही।