सुल्तानपुर। पुलिस अभिरक्षा से ई-रिक्शा चोरी होने के मामले में सीजेएम ने पूर्व कोतवाल व पूर्व टीएसआई समेत तीन पुलिस कर्मियों के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। सीजेएम हरीश कुमार ने यह आदेश पीड़ित ई-रिक्शा मालिक की अर्जी पर दिया है। मामला कोतवाली नगर के गोराबारिक मोहल्ले से जुड़ा है।
शहर के गोराबारिक मोहल्ले के निवासी अभय मिश्र के ई-रिक्शा का चालान 29 नवंबर 2017 को तत्कालीन यातायात उप निरीक्षक विपिन सिंह ने किया था। अभय के ई-रिक्शा के साथ तीन अन्य ई-रिक्शा को भी सीज किया गया था।
पुलिस ने ई-रिक्शा सीज करने की रिपोर्ट सीजेएम कोर्ट भेजी थी। 19 दिसंबर 2017 को अभय ने जुर्म स्वीकार करके ई-रिक्शा को रिलीज कराने के लिए कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया था।
इस पर कोतवाली नगर पुलिस ने कोर्ट में भेजी अपनी रिपोर्ट में कहा कि अभय मिश्र का ई-रिक्शा कोतवाली नगर में नहीं है। काफी भागदौड़ के बाद भी ई-रिक्शा का कोई पता नहीं चल पाया।
तब अभय मिश्र ने तत्कालीन टीएसआई विपिन सिंह, नगर कोतवाल व हेड मुहर्रिर पर पुलिस अभिरक्षा से ई-रिक्शा चोरी करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी।
सीजेएम हरीश कुमार ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद पूर्व टीएसआई विपिन सिंह, नगर कोतवाल व हेड मुहर्रिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश नगर कोतवाल को दिया है।