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Sultanpur News: चालक की पत्नी व बच्चों को मिलेगी क्षतिपूर्ति

Sun, 09 Nov 2025 12:05 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
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सुल्तानपुर। 19 साल पहले मेडिसिन वाहन चालक की हत्या के मामले में सहायक श्रमायुक्त मधुवन राम ने उसकी पत्नी व बच्चों के पक्ष में फैसला सुनाया है। सहायक श्रमायुक्त ने बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए मय ब्याज 10, 45,092 रुपये की क्षतिपूर्ति धनराशि का भुगतान करने का आदेश दिया है।
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वहीं, मृत कर्मचारी के परिजनों के प्रति दायित्व न निभाने वाले मेडिकल स्टोर संचालक व उनके पुत्र पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
कूरेभार के भगवानपुर गांव की प्रेमशीला, उनके पुत्र धर्मेंद्र कुमार व पुत्री पूजा देवी ने करीब 19 साल पहले सहायक श्रमायुक्त के न्यायालय में क्षतिपूर्ति के लिए याचिका दाखिल की थी। आरोप के मुताबिक, उनके पति हरिहर प्रसाद गिरी कोतवाली नगर के सिरवारा रोड निवासी मेडिकल स्टोर संचालक लालजी जायसवाल व उनके पुत्र सुनील जायसवाल के यहां बतौर चालक काम करते थे। 26 मई 2006 को हरिहर प्रसाद गिरी मेडिकल स्टोर के सेल्समैन हनुमान प्रसाद के साथ गाड़ी लेकर बाजारों में दवा पहुंचाने व पैसे की वसूली करने गए थे।

वहां से लौटते समय रात 10 बजे दोस्तपुर क्षेत्र में बदमाशों ने वाहन रोककर लूट कर ली थी, और विरोध करने पर हरिहर प्रसाद गिरी व हनुमान प्रसाद को गोली मार दी थी। गोली लगने से चालक की मौत हो गई, जबकि हनुमान प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
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याची के मुताबिक, जिस वाहन को उनके पति हरिहर प्रसाद गिरी चला रहे थे, उसके मालिक सुनील जायसवाल थे और वह गाड़ी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से बीमित थी।
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