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Sultanpur News: तेज आवाज में नहीं बजा सकेंगे डीजे

Wed, 23 Sep 2026 12:18 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
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- आगामी त्योहार के मद्देनजर जारी हुई एडवाइजरी
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संवाद न्यूज एजेंसी
सुल्तानपुर। आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिले में डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालन के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। आवासीय क्षेत्रों में दिन में 55 और रात में 45 डेसिबल से अधिक ध्वनि नहीं की जा सकेगी। सार्वजनिक कार्यक्रम, शादी-विवाह, जुलूस और त्योहारों में डीजे बजाने के लिए सक्षम अधिकारी से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
पुलिस के मुताबिक अश्लील, जातिगत, आपत्तिजनक, भड़काऊ या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले गीतों के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। अस्पताल, शिक्षण संस्थान, न्यायालय और धार्मिक स्थलों के आसपास 100 मीटर क्षेत्र को शांत क्षेत्र माना जाएगा। यहां डीजे और हॉर्न के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। डीजे प्रतियोगिता पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
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तेज आवाज में ध्वनि बढ़ाकर डीजे का मुकाबला कराने पर संबंधित आयोजकों और संचालकों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जिले के सभी सर्किल सीओ व थानाध्यक्षों को भी निर्देश जारी किया गया है।
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नियम तोड़े तो जब्त हो सकता है डीजे सेटअप
ध्वनि प्रदूषण नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना और ध्वनि उपकरण जब्त किए जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर डीजे सेटअप, साउंड सिस्टम और वाहन जब्त किया जा सकता है।
- विनीत जायसवाल, एसपी
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