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Sultanpur News: आप सांसद संजय सिंह व सपा के पूर्व विधायक की अपील पर बहस पूरी

Sat, 27 Jul 2024 03:32 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
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सुल्तानपुर। बिजली कटौती व पानी की समस्या को लेकर सड़क जामकर प्रदर्शन करने के मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट से सुनाई गई तीन माह की सजा के खिलाफ आप सांसद संजय सिंह व सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा की ओर से दायर अपील पर शुक्रवार को बहस पूरी हो गई। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट की एडीजे एकता वर्मा ने फैसला सुनाने के लिए छह अगस्त की तिथि नियत की है।
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शहर में बिजली कटौती व पानी की समस्या को लेकर सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा व मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और अन्य लोगों ने 19 जून 2001 को गभड़िया ओवरब्रिज के उत्तरी छाेर के पास सड़क जामकर प्रदर्शन किया था। पुलिस ने संजय सिंह व अनूप संडा समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। 11 जनवरी 2023 को एमपी-एमएलए की विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सांसद संजय सिंह, पूर्व विधायक अनूप संडा, विजय सेक्रेटरी, कमल श्रीवास्तव, सुभाष चौधरी व संतोष वर्मा को दोषी मानते हुए तीन माह की कैद व प्रत्येक को डेढ़-डेढ़ हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई थी।


इसे सांसद व पूर्व विधायक समेत सभी दोषियों ने सेशन कोर्ट में अपील दायर कर चुनौती दी थी। शुक्रवार को सांसद संजय सिंह व पूर्व विधायक अनूप संडा की ओर से उनके अधिवक्ताओं और अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बहस की। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए छह अगस्त की तिथि नियत कर दी है।
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