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चुनाव में डेढ़ लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे डीडीडी प्रत्याशी

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सुल्तानपुर। पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी निर्वाचन में डेढ़ लाख रुपये तक प्रचार में खर्च कर सकेंगे।
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ग्राम प्रधान, बीडीसी व ग्राम पंचायत सदस्य उम्मीदवार के व्यय की सीमा भी निर्वाचन आयोग ने तय कर दी है। इसके साथ ही नामांकन प्रपत्रों का मूल्य व जमानत राशि का भी निर्धारण आयोग ने कर दिया है। आदेश जारी करते हुए आयोग ने अनुपालन का निर्देश दिया है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के व्यय की सीमा राज्य निर्वाचन आयोग ने तय कर दी है। पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य व ग्राम पंचायत सदस्य उम्मीदवार आयोग से निर्धारित राशि से ज्यादा नहीं खर्च कर पाएंगे।
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आयोग ने जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार की व्यय सीमा डेढ़ लाख, ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रत्याशी की व्यय सीमा 75 हजार रुपया निर्धारित किया है। चुनाव में ग्राम पंचायत वार्ड का निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार 10 हजार रुपये से ज्यादा राशि नहीं कर खर्च कर पाएंगे।
सभी प्रत्याशियों को चुनाव में खर्च की गई राशि का ब्यौरा मदवार जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। चुनाव का खर्च नहीं उपलब्ध कराने वाले उम्मीदवार के खिलाफ आयोग कार्रवाई कर सकता है।
आयोग ने प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा तय करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी को अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। अधिकारियों को प्रत्याशियों के प्रचार पर नजर रखने का भी आदेश आयोग ने दिया है। इसके साथ ही आयोग ने नामांकन प्रपत्रों का मूल्य व जमानत राशि भी तय कर दी है।
आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशियों को आधे दाम पर मिलेंगे प्रपत्र
पंचायत चुनाव में आयोग ने ग्राम पंचायत सदस्य के प्रपत्र का मूल्य डेढ़ सौ रुपया निर्धारित किया है। इसके साथ ही जिला पंचायत सदस्य के नाम निर्देशन प्रपत्र का दाम पांच सौ, ग्राम प्रधान व बीडीसी के नामांकन पत्र का मूल्य तीन सौ रुपया रखा है। हालांकि आरक्षित श्रेेणी के सभी पदों के प्रत्याशियों को नामांकन प्रपत्र आधे दाम पर मिलेंगे। इसमें महिला प्रत्याशी भी शामिल हैं।
प्रधान प्रत्याशियों की लगेगी दो हजार जमानत राशि
नामांकन के समय प्रत्याशियों को प्रत्येक पदों के लिए जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी। निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाले लोगों को चार हजार, ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के इच्छुक लोगों को दो हजार व ग्राम पंचायत सदस्य पद पर तकदीर आजमाने वालों को पांच सौ रुपया जमानत राशि जमा करनी होगी।
राशि जमा करने के बाद भी नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। हालांकि जमानत राशि में भी आयोग ने आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशियों को छूट दी है। आरिक्षत श्रेणी के लोगों को निर्धारित रकम की आधी धनराशि जमानत के रूप में जमा करनी होगी। जमानत राशि प्रत्याशियों को आयोग की ओर से उपलब्ध कराए गए बैंक खाते में जमा करके उसकी रसीद नामांकन के समय उपलब्ध करानी होगी। इसके बाद ही नाम निर्देशन हो सकेंगे।
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प्रशिक्षण में अधिकारियों को दी गई जानकारी
उपजिला निर्वाचन अधिकारी हर्षदेव पांडेय ने बताया कि चुनाव खर्च, जमानत राशि, नाम निर्देशन प्रपत्रों के मूल्य से आरओ, एआरओ, सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेटों को प्रशिक्षण में अवगत करा दिया गया है। सभी को आयोग के निर्देशानुसार कार्य करने का निर्देश दिया गया है।
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