सुल्तानपुर। शहर स्थित होटल में भोजन करने गए अधिवक्ता धर्मात्मा सिंह सहित अन्य पर हुए जानलेवा हमले के मामले में आरोपी होटल संचालक पूरन पोपटानी व भतीजे हर्षित पोपटानी की ओर से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर बुधवार को एडीजे चतुर्थ श्याम मोहन जायसवाल की कोर्ट में सुनवाई बाधित रही। अदालत ने दोनों आरोपियों की क्रिमिनल हिस्ट्री व केस डायरी तलब करते हुए जमानत पर बहस के लिए 13 जुलाई की तारीख तय की है।
धम्मौर थाने के नरही भांटी निवासी अंतरात्मा सिंह ने 21 जून की रात की घटना बताते हुए कोतवाली नगर में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी के मुताबिक, उनके भाई अधिवक्ता धर्मात्मा सिंह रेलवे स्टेशन रोड स्थित लक्ष्मी होटल में भोजन करने गए थे। होटल संचालक पूरन पोपटानी, उनके भतीजे हर्षित पोपटानी, सह आरोपी रजत गुप्ता उर्फ कल्लू, सूरज मोदनवाल, रवि अग्रहरि, रिंकू मोदनवाल, सद्दाम, हरिओम एवं उनके चार साथियों ने मिलकर धर्मात्मा सिंह पर रॉड, बेलचे व अन्य हथियारों से हमला कर दिया और बीच-बचाव करने पहुंचे विपिन पांडेय व राजन पाठक को भी आरोपियों ने पीटा। संवाद