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केस दर्ज न करने पर कोतवाल अदालत में तलब

Sat, 22 Oct 2016 11:59 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
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कोर्ट
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ऑनलाइन शॉपिंग के जरिये होम शॉप 18 से फटी साड़ी भेजने के मामले में कोर्ट के आदेश के बावजूद मुकदमा नहीं दर्ज करने पर एसीजेएम द्वितीय ने नगर कोतवाल को अदालत में तलब किया है। कोर्ट ने कोतवाल से 28 अक्तूबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है। मामला कोतवाली नगर से जुड़ा है।
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शहर के शास्त्रीनगर मोहल्ले के निवासी अधिवक्ता रवींद्र पांडेय की पत्नी सीमा पांडेय ने 19 मई 2015 को एक साड़ी की ऑनलाइन बुकिंग होम शॉप 18 व टीवी होम शॉपिंग नेटवर्क से की थी। सीमा को कंपनी की ओर से फटी हुई साड़ी की डिलीवरी कर दी गई थी।

मामले की शिकायत करने के बाद भी कंपनी ने दूसरी साड़ी नहीं भेजी थी। सीमा पांडेय के पति रवींद्र पांडेय की अर्जी पर कोर्ट ने होम शॉप 18 के अधिकारी को संदीप मलहोत्रा व संजीव अग्रवाल समेत पांच अरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश बीते 10 अगस्त को दिया था।
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दो माह बीत जाने के बाद भी पुलिस ने मुकदमा नहीं दर्ज किया है। इस पर रवींद्र पांडेय ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। एसीजेएम द्वितीय प्रभानाथ तिवारी ने नगर कोतवाल को 28 अक्तूबर के लिए अदालत में व्यक्तिगत रूप से तलब कर जवाब मांगा है।
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