दहेज हत्या में पति, सास व
ससुर को 10 साल की कैद
क्रासर-
कोर्ट ने ठोंका एक लाख पांच हजार रुपये जुर्माना
अमर उजाला ब्यमरो
सुल्तानपुर। दहेज हत्या के मामले में स्पेशल जज ईसी एक्ट आनंद प्रकाश द्वितीय ने बृहस्पतिवार को आरोपी पति, सास व ससुर को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास व एक लाख पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। मामला कुड़वार थाने के ग्राम कस्तूरी का पुरवा से जुड़ा है।
गांव निवासी मोतीलाल के पुत्र रामचंद्र की शादी तीन मई 2009 को जामों थाने के रामगंज गांव निवासी रामअभिलाष की पुत्री केश कुमारी के साथ हुई थी। शादी में ही ससुरालीजन दहेज में बाइक की मांग कर रहे थे। बाइक नहीं मिलने पर केश कुमारी को पति व अन्य ससुरालीजन प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुरालीजनों ने 19 जून 2010 को केश कुमारी को जलाकर मार डाला था। पुलिस ने मृतका के पिता रामअभिलाष की तहरीर पर कुड़वार थाने में आरोपी पति रामचंद्र, ससुर मोतीलाल, सास राजकुमारी और चचिया ससुर हौसिला प्रसाद के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी पति रामचंद्र, ससुर मोतीलाल व सास राजकुमारी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी क्रिमिनल छोटेलाल दुबे ने घटना को साबित करने के लिए सात गवाहों को कोर्ट में पेश किया। बृहस्पतिवार को स्पेशल जज ईसी एक्ट आनंद प्रकाश द्वितीय ने आरोपी पति रामचंद्र, सास राजकुमारी व ससुर मोतीलाल को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास व प्रत्येक को 35-35 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जुर्माना की दो तिहाई धनराशि मृतका के पिता को देने का आदेश दिया है।