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दो बैंक मैनेजरों पर दर्ज होगा धोखाधड़ी का मुकदमा

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दो बैंक मैनेजरों पर दर्ज
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होगा धोखाधड़ी का केस
क्रासर-

एटीएम से 40 हजार रुपये निकलने का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
सुल्तानपुर। एटीएम से 40 हजार रुपये निकलने के मामले में सीजेएम वीके आजाद ने आईसीआईसीआई व बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश पीड़ित खाताधारक की अर्जी पर दिया है। मामला लंभुआ कोतवाली क्षेत्र के मकसूदन गांव से जुड़ा है।
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गांव निवासी दिवाकर प्रसाद तिवारी का कहना है कि वे आईसीआईसीआई बैंक शाखा सुल्तानपुर के खाताधारक हैं। वे 27 अक्तूबर 2016 को बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा लंभुआ में स्थित एटीएम से रुपये निकालने के लिए गए थे। उन्होंने एटीएम कार्ड से रुपया निकालने के लिए धनराशि की इंट्री की, लेकिन रुपया नहीं निकला। कुछ देर बाद वहां से चले जाने पर दिवाकर के मोबाइल पर 40 हजार रुपये निकलने का मैसेज आया था। उन्होंने इसकी सूचना बैंक ऑफ बड़ौदा लंभुआ शाखा व आईसीआईसीइआई बैंक शाखा सुल्तानपुर में दी। बैंक कर्मियों ने दिवाकर को रुपया वापस आने का आश्वासन दिया था। कई दिनों बाद भी रुपया वापस नहीं आने पर दिवाकर ने भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मेल भेजकर प्रकरण की जानकारी थी। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर दिवाकर ने केस दर्ज कराने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। सीजेएम वीके आजाद ने लंभुआ कोतवाल को आदेश दिया है कि वे आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्जकर विवेचना करें।
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