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गरीबों के राशन पर डाका डालने वाले छह गिरफ्तार

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राशन घोटोले में तीन कोटेदार समेत छह लोग गिरफ्तार
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सुल्तानपुुर। जिले में तीन माह पूर्व हुए राशन घोटाले में शामिल तीन कोटेदारों, दो कंप्यूटर ऑपरेटरों व एक आधार कार्डधारक को कोतवाली नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जुलाई माह में तीन आधार कार्ड के सहारे 279 कार्ड धारकों का राशन निकाला गया था। मामले में दो आरोपी फरार चल हैं। पुलिस की कार्रवाई से कोटेदारों में हड़कंप मचा है।

गत आठ जुलाई को शहर क्षेत्र के तीन कोटेदारों की मिलीभगत से राशन घोटाला हुआ था। इसमें शामिल आरोपियों ने तीन आधार कार्ड के सहारे शहरी क्षेत्र के 279 राशन कार्डधारकों का राशन धोखाधड़ी करके बाजार में बेचा गया था। राशन घोटाले में शाहगंज की कोटेदार मुन्नी बेगम, जमालगेट के कोटेदार जुबेर अहमद व क्रय-विक्रय समिति खैराबाद की कोटेदार नूरी सबा की संलिप्ता पाई गई थी।
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मामला उजागर होने पर जिलाधिकारी विवेक ने जांच टीम गठित की थी। टीम ने राशन घोटाले की पुष्टि करते हुए डीएम को अपनी रिपोर्ट सौंपी। डीएम के आदेश पर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी अखिलेश कुमार ने कोतवाली नगर में 28 अगस्त को कोटेदार मुन्नी बेगम, जुबेर अहमद, नूरी सबा और कम्प्यूटर ऑपरेटर विमलेश उपाध्याय निवासी विनोबापुरी कोतवाली नगर व अंकित मिश्र निवासी पकड़ीकलां, चांदा और आधार कार्डधारक विजय कुमार कसौधन निवासी गांधीनगर तिराहा कोतवाली नगर समेत आठ के खिलाफ केस दर्ज कराया।

नगर कोतवाल नंद कुमार तिवारी के नेतृत्व में एक टीम ने कोटेदार मुन्नी बेगम, जुबेर अहमद, नूरी सबा के साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर विमलेश, अंकित मिश्र व आधार कार्डधारक विजय कसौधन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार सभी आरोपियों को पुलिस ने शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया। एसीजेएम प्रथम ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया।
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कोर्ट में नहीं चली बचाव पक्ष की दलील
सुल्तानपुर। राशन घोटाले में शामिल सभी आरोपियों ने मुकदमा दर्ज होने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। शुक्रवार को बचाव पक्ष की ओर से रिमांड का विरोध करते हुए कहा गया कि पुलिस ने गलत तरीके से गिरफ्तारी की है। हाईकोर्ट ने ठोस साक्ष्य मिलने पर ही गिरफ्तारी करने का आदेश दिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से एपीओ शकील अहमद ने कहा कि पुलिस के पास राशन घोटाले में शामिल आरोपियों के खिलाफ ठोस साक्ष्य मौजूद है। इसके बाद ही गिरफ्तारी की गई है। अभियोजन पक्ष की दलील से सहमत होने के बाद कोर्ट ने आरोपियों को जेल भेजने का आदेश दिया।
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