सुल्तानपुर। किशोरी के अपहरण के आरोप से जुड़े मामले में प्रभारी रिमांड मजिस्ट्रेट की अदालत से आरोपी को निजी मुचलके पर रिहा करने के आदेश के खिलाफ जिला जज कोर्ट में डीजीसी क्रिमिनल की तरफ से पेश की गई निगरानी अर्जी पर शुक्रवार को अदालत का आदेश सामने आया। प्रभारी जिला जज राकेश पांडेय ने निगरानी अर्जी खारिज कर दी है।
अमेठी जिले के संग्रामपुर थाने के एक गांव की 16 वर्षीय किशोरी के पिता ने गत 24 जनवरी की घटना बताते हुए एक युवक के खिलाफ अपनी पुत्री को झांसा देकर लेकर चले जाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोपी आमिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर गत 26 जनवरी को प्रभारी रिमांड मजिस्ट्रेट सत्येंद्र कुमार मिश्र की अदालत में पेश किया था।