सुल्तानपुर। छात्रा का अपहरण करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश अंकुर शर्मा ने आरोपी को दोषी मानते हुए पांच वर्ष की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। घटना अमेठी के जगदीशपुर क्षेत्र की है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक जगदीशपुर क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली कक्षा नौ की छात्रा 11 दिसंबर 2010 को स्कूल गई थी। वहां पर आरोपी गोवर्धन उर्फ कक्कन व सह आरोपी भारत, अखिलेश व कल्लू कार से आए और छात्रा का अपहरण कर लिया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया था। विवेचना के बाद आरोपी गोवर्धन उर्फ कक्कन के खिलाफ चार्ज शीट कोर्ट में दाखिल की जबकि अन्य आरोपियों का नाम निकाल दिया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम न्यायाधीश ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी गोवर्धन उर्फ कक्कन को अपहरण करने का दोषी मानते हुए पांच वर्ष की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।