सुल्तानपुर। छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सह अभियुक्त को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। जुर्माना की 75 फीसदी धनराशि पीड़ित छात्रा को मिलेगी।
यह घटना अमेठी के मुसाफिरखाना क्षेत्र में हुई थी। क्षेत्र के एक गांव की 11 वर्षीय छात्रा 16 अक्तूबर 2020 को ट्यूशन पढ़कर घर जा रही थी। रास्ते में पूरे विश्राम राय गांव के पास मुकेश कुमार व जय कुमार ने छात्रा को पकड़ लिया। जंगल में ले जाकर अभियुक्त मुकेश कुमार ने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी पर छात्रा के पिता ने अभियुक्त मुकेश कुमार व जय कुमार के खिलाफ दुष्कर्म करने, धमकी देने व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराया।
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सरकारी वकील रवींद्र सिंह व अधिवक्ता संतोष पांडेय ने घटना को साबित करने के लिए आठ गवाहों को कोर्ट में पेश किया। सोमवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने अभियुक्त मुकेश कुमार को दोषी मानते हुए 25 वर्ष की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सह अभियुक्त जय कुमार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। जुर्माना की 75 फीसदी धनराशि पीड़ित छात्रा को देने का आदेश कोर्ट ने दिया है।