सुल्तानपुर। बालक के साथ कुकर्म करने के मामले में मंगलवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जुर्माना की 75 फीसदी धनराशि पीड़ित बालक को देने का आदेश दिया है। मामला अमेठी जिले के गौरीगंज थाने से जुड़ा है।
विशेष लोक अभियोजक रवींद्र सिंह के मुताबिक गौरीगंज क्षेत्र के एक गांव का 12 वर्षीय बालक तीन नवंबर 2014 की शाम खेत जा रहा था। रास्ते में मिले गांव के ओम प्रकाश पांडेय ने बालक के साथ कुकर्म किया। आरोपी के छोटे भाई विवेक पांडेय पर बालक का मुंह दबाने का आरोप था। पुलिस ने ओम प्रकाश पांडेय व उसके भाई विवेक पांडेय के खिलाफ कुकर्म करने व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया।
विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी ओम प्रकाश पांडेय के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी जबकि विवेक पांडेय का नाम निकाल दिया। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह कोर्ट में पेश किए गए। मंगलवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी ओम प्रकाश पांडेय को कुकर्म करने का दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जुर्माना की 75 फीसदी धनराशि पीड़ित बालक को देने का आदेश दिया है।