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Sultanpur News: छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष की सजा

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सुल्तानपुर। किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में मंगलवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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विशेष लोक अभियोजक विवेक सिंह के मुताबिक अमेठी के कमरौली क्षेत्र के एक गांव की 12 वर्षीय किशोरी 12 जनवरी 2015 को खेत गई थी। वहां पर गांव के सैय्यद नट ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने किशोरी की मां की तहरीर पर दर्ज केस की विवेचना पूरी कर आरोपी सैय्यद नट के खिलाफ छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से चार व बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह कोर्ट में पेश किए गए। मंगलवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी सैय्यद नट को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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