सुल्तानपुर। किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष की कैद व प्रत्येक को 52 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक रवींद्र सिंह के मुताबिक अमेठी जिले के मुसाफिरखाना क्षेत्र के एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी 15 अगस्त 2018 को रात करीब नौ बजे खेत गई थी। इस दौरान गांव के सोनू व दीनानाथ ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने किशोरी की मां की तहरीर पर सोनू व दीनानाथ के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। शुक्रवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने अभियुक्त सोनू और दीनानाथ को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष की कैद व प्रत्येक को 52 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना की 75 फीसदी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।