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दहेज हत्या में पति को साढ़े 11 वर्ष की कैद

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सुल्तानपुर। दहेज हत्या के मामले में एडीजे ने बृहस्पतिवार को आरोपी पति को दोषी करार देते हुए साढ़े 11 वर्ष की कैद व 17 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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कूरेभार क्षेत्र के पिपरी साईंनाथपुर गांव निवासी फयानाथ यादव की शादी मई 2010 को ग्राम गोविंदपुर मौजा रामनगर निवासी जयचंद यादव की पुत्री दर्शना देवी के साथ हुई थी। आरोप है कि दहेज में जेवर व नकदी कम मिलने की बात को लेकर ससुरालीजन दर्शना देवी को ताना मारते थे और प्रताड़ित करते थे। 22 मई 2011 की रात में ससुरालीजनों ने दर्शना देवी की जलाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मृतका की मां सुनीता की तहरीर पर पति फयानाथ यादव समेत कई लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज किया था। बृहस्पतिवार को एडीजे अगस्त कुमार तिवारी ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी पति फयानाथ यादव को दोषी मानते हुए साढ़े 11 वर्ष की कैद व 17 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है।
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