सुल्तानपुर। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ अमेठी में दर्ज आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में गवाही देने नहीं आने पर शुक्रवार को स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए ने दरोगा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई सात सितंबर को होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक गायत्री प्रजापति ने 28 जनवरी 2012 को नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान अपने समर्थकों के साथ साइकिल जुलूस निकालकर अमेठी के अंबेडकर चौराहे के पास प्रदर्शन किया था। अमेठी के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अमरेंद्र नाथ बाजपेयी ने गायत्री प्रजापति के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन का केस दर्ज किया। हलियापुर थाने में तैनात सिपाही नंदलाल की गवाही गत 20 अगस्त को दर्ज की गई थी। गायत्री के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि शुक्रवार को स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए योगेश कुमार यादव ने गवाही देने नहीं आ रहे दरोगा हरि प्रसाद वर्मा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई सात सितंबर को होगी।