सुल्तानपुर। कोतवाली नगर से बाइक चोरी व पुलिस पर हमले के आरोप से जुड़े मामले में जेल गए दोनों आरोपियों की जमानत एडीजे तृतीय राकेश पांडेय की अदालत ने मंजूर कर ली है। अदालत ने सीसीटीवी फुटेज को जांच का हिस्सा नहीं बनाने व अन्य लापरवाही का संज्ञान लिया है।
अदालत ने संबंधित पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ जांच व कार्रवाई के लिए एसपी को निर्देश दिया है। डीएम को भी प्रति भेजने का आदेश दिया है।
बंधुआकला थाने के हरखी दौलतपुर निवासी मनोज गौतम के मुताबिक, अमहट चौराहे के पास 10 जून को सड़क दुर्घटना में उनके छोटे भाई धर्मेंद्र कुमार की मृत्यु हो गई थी। मृतक की बाइक पुलिस कोतवाली ले आई थी। कोतवाली परिसर से बाइक चोरी हो गई थी।
सीसीटीवी फुटेज में होमगार्ड का चेहरा सामने आया। पुलिस ने आरोपी सत्यम कश्यप व अयान खान का नाम सामने लाते हुए जेल भेजा दिया। उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई में सीसीटीवी फुटेज में दिखे होमगार्ड व अन्य शामिल पुलिस कर्मियों का नाम जांच में शामिल नहीं होने पर कोर्ट ने विवेचक को सीसीटीवी फुटेज के साथ तलब किया था। विवेचक के गोलमोल बयान से नाराज कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कड़ी टिप्पणी की।