सुल्तानपुर। सहायक अध्यापक को आत्महत्या के लिए उकसाने व धमकी के आरोप से जुड़े मामले में खंड शिक्षा अधिकारी मनोजीत राव को मिली क्लीनचिट रिपोर्ट को सीजेएम नवनीत सिंह ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने थाना प्रभारी कुड़वार को निष्पक्ष अग्रिम विवेचना का आदेश दिया है। विवेचक चंद्रभान वर्मा के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करते हुए विभागीय कार्रवाई के लिए एसपी व संयुक्त निदेशक अभियोजन को आदेश की प्रति भेजने का निर्देश दिया है।
बल्दीराय थाने के केवटली गांव निवासी ज्ञान प्रकाश द्विवेदी ने सात दिसंबर 2023 को कुड़वार थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक उनके पिता सूर्य प्रकाश द्विवेदी कुड़वार के उच्च प्राथमिक विद्यालय चिता का पुरवा-रवनिया में सहायक अध्यापक पद पर तैनात थे। विद्यालय का दो दिसंबर 2023 को तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी मनोजीत राव ने निरीक्षण किया। उनके पिता स्वास्थ्य संबंधी समस्या की वजह से प्रार्थना पत्र लिखकर विद्यालय से निकल गए थे, लेकिन बीईओ ने मौजूद अन्य शिक्षकों व बच्चों का बयान लेकर धन उगाही की नीयत से उनके खिलाफ लिखापढ़ी की थी।
सूर्य प्रकाश द्विवेदी ने दो दिन बाद सुसाइड नोट लिखकर खंड शिक्षा अधिकारी को दोषी बताते हुए विषैला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर लिया था। पुलिस की अंतिम रिपोर्ट पर शिक्षक के पुत्र ज्ञानप्रकाश द्विवेदी ने सवाल उठाते हुए सीजेएम कोर्ट में विरोध अर्जी दी। अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 17 जनवरी की तारीख तय की है।