सुल्तानपुर। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने हाजिर होने के लिए अंतिम अवसर दिया है। बृहस्पतिवार को उनके अधिवक्ता ने संसद की कार्यवाही में शामिल होने के लिए मौका देने की मांग की। सांसद के नहीं आने से उनके खिलाफ आरोप तय करने की कार्यवाही टल गई। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान 13 अप्रैल 2021 को बंधुआकला थाने के हसनपुर गांव में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सभा की थी। पुलिस ने बिना अनुमति सभा करने के आरोप में सांसद संजय सिंह समेत 13 नामजद व 45 अज्ञात लोगों के खिलाफ आचार के संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया था।
कोर्ट ने संजय सिंह समेत सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में तलब किया था। बृहस्पतिवार को सांसद के अधिवक्ता ने कोर्ट में अर्जी देकर कहा कि संसद की कार्यवाही में शामिल होने के लिए मौका दिया जाए। कोर्ट ने अर्जी मंजूर कर सांसद को हाजिर होने के लिए अंतिम अवसर दिया है और अगली सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तिथि तय की है।