सुल्तानपुर। जमीन की खरीद विवाद से जुड़े फर्जीवाड़े के मामले में महिला आरोपी की जमानत पर सुनवाई के दौरान विवेचना में खामियां दिखने पर स्पेशल जज राकेश पांडेय की अदालत ने गौरीगंज कोतवाली के विवेचक रामकरन सिंह को मंगलवार के लिए व्यक्तिगत रूप से तलब किया। कोर्ट के आदेश पर हाजिर हुए दरोगा सटीक जवाब नहीं पेश कर सके। कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने महिला की जमानत पर सुनवाई के लिए 23 जनवरी की तारीख तय करते हुए सभी अभियोजन प्रपत्रों व आज तक की विवेचना रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए।
अमेठी जिले के गौरीगंज कोतवाली के पूरे पंडिताइन मजरे ऐंधी गांव के रहने वाले वादी उमाशंकर मिश्र ने गत 26 नवंबर की घटना बताते हुए स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप के मुताबिक, शशि श्रीवास्तव नाम की महिला ने उनसे मिलकर जमीन खरीदने की बात कही और बाद में विश्वास में लेकर उनसे पैसे हड़प लिए। वादी ने आरोपी महिला के जरिये कई लोगों से लाखों रुपये हड़प लेने के आरोप लगाए हैं। इस मामले में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और शशि श्रीवास्तव को पुलिस ने आरोपी बनाया है।