सुल्तानपुर। दीवानी न्यायालय का क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में आने के कारण डीएम की ओर से भेजे गए पत्र पर जिला जज उमेश कुमार शर्मा ने आठ अगस्त तक सभी न्यायालय बंद रखने का आदेश दिया है। बंदी के दौरान जिला न्यायालय का न्यायिक कार्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों के रिमांड तथा जमानत की कार्रवाई अवकाश के दिनों की प्रक्रिया के अनुसार संचालित होगी। किसी भी व्यक्ति को पूर्व अनुमति के बिना न्यायालय परिसर में प्रवेश का अधिकार नहीं होगा। छुट्टी का यह आदेश कादीपुर व मुसाफिरखाना स्थित अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट पर लागू नहीं होगा।
डीएम सी. इंदुमती ने पिछले दो अगस्त को जिला जज उमेश कुमार शर्मा को पत्र भेजकर अवगत कराया था कि सिविल लाइन स्थित दीवानी न्यायालय परिसर कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत है। गोलाघाट, जजेज कॉलोनी व लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आ गया है। यहां पर तीन लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण 31 जुलाई से 14 अगस्त तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
डीएम के पत्र और हाईकोर्ट के दिशा-निर्देश का पालन करते हुए जिला जज उमेश कुमार शर्मा ने दीवानी न्यायालय परिसर में स्थित सभी न्यायालयों का न्यायिक व प्रशासनिक कार्य तीन अगस्त से आठ अगस्त तक बंद रखने का आदेश दिया है। जिला न्यायालय का न्यायिक कार्य वीडीओ कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा।
किसी भी व्यक्ति को पूर्व अनुमति के बगैर कोर्ट परिसर में प्रवेश का अधिकार नहीं होगा। न्यायालय का न्यायिक कार्य बंद रहने के दौरान गिरफ्तार किए गए आरोपियों के रिमांड व जमानत की कार्रवाई अवकाश के दिनों की प्रक्रिया के अनुसार संचालित होगी। बंदी का यह आदेश कादीपुर व मुसाफिरखाना में स्थित अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट पर लागू नहीं होगा।